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02 अक्टू. 2026•
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हाई कोर्ट ने नियमित दैनिक मजदूर के वेतन कटौती को रद्द किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
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हाई कोर्ट ने नियमित दैनिक मजदूर के वेतन कटौती को रद्द किया

✍️ The Times of India 🗓 01 अक्टू. 2026, 11:31 PM 👁 15
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हाई कोर्ट ने नियमित दैनिक मजदूर पर लागू वेतन कटौती को रद्द कर दिया, जिससे उसकी पूरी कमाई बहाल हुई।

एक हालिया निर्णय में, हाई कोर्ट ने नियमित दैनिक मजदूर पर लागू वेतन कटौती को रद्द कर दिया। न्यायालय ने पाया कि यह कटौती श्रम नियमों का उल्लंघन करती है और नियोक्ता द्वारा उचित नहीं थी। परिणामस्वरूप, मजदूर की पूरी वेतन राशि बहाल कर दी गई है।

इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका दैनिक मजदूरों के अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाती है, जिससे नियोक्ताओं को कानूनी वेतन प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होता है। यह मामला नियमितीकरण के महत्व को उजागर करता है, जिससे मजदूरों को अनियमित वेतन कटौती से बचाव मिलता है।

नियोक्ता को अब वेतन के बकाया राशि का भुगतान करने और भविष्य में सभी वेतन-संबंधी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णय पूरे देश में समान विवादों के लिए मिसाल कायम करने की संभावना रखता है।
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