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22 अक्टू. 2026•
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हाईकोर्ट ने सिवनी जिला पंचायत अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगाई
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Maywe46
राजनीति

हाईकोर्ट ने सिवनी जिला पंचायत अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगाई

✍️ Amar Ujala · Jabalpur 🗓 22 अक्टू. 2026, 10:01 PM 👁 21
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिवनी जिला पंचायत की महिला अध्यक्ष को राहत दी, अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगाई।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिवनी जिला पंचायत की महिला अध्यक्ष के पक्ष में राहत का आदेश दिया है। अदालत ने उनके खिलाफ दायर किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए, उन्हें अभी के लिए पद पर बने रहने की अनुमति दी है।

इस आदेश के कारण अविश्वास प्रस्ताव के तत्काल कार्यान्वयन को रोका गया है, जिससे वर्तमान स्थिति बनी रहेगी जब तक कि मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती। अध्यक्ष की कानूनी टीम ने इस फैसले को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा के रूप में सराहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पंचायत के आंतरिक विवादों में न्यायालय की भागीदारी यह दर्शाती है कि जब प्रक्रियात्मक या कानूनी प्रश्न उठते हैं तो न्यायिक निगरानी आवश्यक होती है। आगे की सुनवाई में अविश्वास प्रस्ताव की वैधता पर विचार किया जाएगा।
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