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29 जुल. 2026
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उच्च न्यायालय ने पुलिसकर्मी को हटाने से मना किया, न्यायसंगत मुकदमे की माँग
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Indian Navy
अपराध

उच्च न्यायालय ने पुलिसकर्मी को हटाने से मना किया, न्यायसंगत मुकदमे की माँग

✍️ NDTV 🗓 28 जुल. 2026, 11:40 PM 👁 3

न्यायमूर्ति गिरीश काथपलिया ने पुलिसकर्मी को हटाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि किसी भी दुराचार को कानूनी प्रक्रिया से निपटाया जाना चाहिए और बिना न्यायसंगत मुकदमे के दोष नहीं माना जा सकता।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति गिरीश काथपलिया के निर्णय में एक महिला प्रदर्शनकारिणी को थप्पड़ मारने वाले पुलिसकर्मी को हटाने से इनकार कर दिया। इस अधिकारी पर जांच चल रही थी और उसे निलंबित करने पर विचार किया जा रहा था। न्यायमूर्ति ने कहा कि किसी भी दुराचार के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, परंतु बिना न्यायसंगत मुकदमे के दोष मानना अनुचित है। उन्होंने अदालत की निष्पक्षता पर बल देते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया को अपना काम करने देना चाहिए। यह निर्णय पुलिस के व्यवहार से संबंधित मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के प्रति अदालत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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