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नौकरी
हाई कोर्ट ने नियमित दैनिक मज़दूर की वेतन कटौती को रद्द किया
✍️ timesofindia.indiatimes.com
🗓 01 अक्टू. 2026, 11:36 PM
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हाई कोर्ट ने नियमित किए गए दैनिक मज़दूर की वेतन कटौती को रद्द कर दिया, जिससे उनका वेतन बहाल हो गया।
हाई कोर्ट ने नियमित किए गए दैनिक मज़दूर की वेतन कटौती को रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पाया कि नियमितीकरण के बाद वेतन में की गई कमी लागू नियमों के विरुद्ध है। इस निर्णय से कर्मचारी को उसका मूल वेतन फिर से मिल गया है। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला उन कर्मचारियों के अधिकारों को सुदृढ़ करता है जो अस्थायी से नियमित पद पर आए हैं, और वेतन में किसी भी बदलाव को कानून और अनुबंध के अनुसार होना चाहिए। इस आदेश को देश भर में समान विवादों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है।