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हाईकोर्ट ने जाबलपुर में बच्चे की कस्टडी पर जिला अदालत का आदेश रद्द किया
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 02 अक्टू. 2026, 08:36 AM
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जाबलपुर के हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी पर जिला अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और मामला फैमिली कोर्ट में भेजने का निर्णय लिया।
जाबलपुर के हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी पर जिला अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और मामला फैमिली कोर्ट में भेजने का निर्णय लिया। यह फैसला दर्शाता है कि बाल कस्टडी के मामलों में सही अधिकार क्षेत्र का पालन कितना महत्वपूर्ण है। अब फैमिली कोर्ट इस प्रकरण को सुनकर बच्चे के सर्वोत्तम हित तय करेगा।