🔥 ट्रेंडिंग मदनाप्पले ने भारत का पहला शून्य‑कचरा श... आंध्र प्रदेश ने प्राथमिक स्वास्थ्य कें... गुजरात ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के लि... लौरस लैब्स का स्टॉक 20% बढ़ा, सात मिडक... मंत्री ने नीलनकाई को परीक्षा सुधार पैन... गैंगस्टर जोबनजीत बिल्ला गिरफ्तार
27 जुल. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
साल्मन खान के याचिका पर हाई कोर्ट ने 'कलाहिरन' टीज़र लिंक हटाने का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Hindustan Times (via NewsData)
मनोरंजन

साल्मन खान के याचिका पर हाई कोर्ट ने 'कलाहिरन' टीज़र लिंक हटाने का आदेश दिया

✍️ Hindustan Times 🗓 27 जुल. 2026, 03:09 PM 👁 7

दिल्ली हाई कोर्ट ने साल्मन खान की याचिका पर फ़िल्म 'कलाहिरन' के टीज़र के ऑनलाइन लिंक हटाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने खुली अदालत में टीज़र देखा और पाया कि निर्माता अमित जानी द्वारा चल रही न्यायिक प्रक्रिया के विषयों का चित्रण क़ानून के प्रति अवमानना है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने फ़िल्म 'कलाहिरन' के टीज़र के सभी ऑनलाइन लिंक हटाने का आदेश दिया, यह निर्णय साल्मन खान की याचिका पर आधारित है।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने खुली अदालत में टीज़र देखा और पाया कि यह फ़िल्म चल रही न्यायिक प्रक्रिया के विषयों को दिखाकर क़ानून के प्रति अवमानना करती है।

निर्माता अमित जानी पर यह आरोप है कि उन्होंने सब जूडिक प्रक्रिया के तहत आने वाली घटनाओं को प्रचारित करके सार्वजनिक राय को प्रभावित करने का प्रयास किया है।

अदालत का निर्देश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लागू होगा, और अनुपालन न करने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
📲Get App