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शिक्षा
हाईकोर्ट ने एमबीबीएस छात्र के लिए सीट आरक्षित की, कॉलेज के दस्तावेज़ न देने पर
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 29 अक्टू. 2026, 08:01 PM
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जबलपुर में हाईकोर्ट ने स्थानीय कॉलेज से निर्देश दिया कि एमबीबीएस छात्र दिव्यांशु सेपटा के लिए एक सीट आरक्षित रखे, क्योंकि कॉलेज ने ऑनलाइन प्रवेश स्लिप तैयार नहीं की, जिससे उसकी सीट निरस्त हो गई।
हाईकोर्ट ने जाबलपुर में दिव्यांशु सेपटा नामक एमबीबीएस छात्र की याचिका सुनी, जिसमें उन्होंने बताया कि कॉलेज ने ऑनलाइन प्रवेश स्लिप तैयार नहीं की और इसलिए उनकी सीट निरस्त हो गई। छात्र ने तर्क दिया कि दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, पर कॉलेज ने आवश्यक दस्तावेज़ जारी नहीं किया, जिससे उसकी सीट रद्द हो गई। सुनवाई के बाद, अदालत ने कॉलेज से निर्देश दिया कि वह छात्र के लिए एक सीट आरक्षित रखे और कॉलेज से इस चूक के कारण का विस्तृत जवाब मांगा। अब कॉलेज पर यह ज़िम्मेदारी है कि वह अदालत के आदेश का पालन करे और यह स्पष्ट करे कि प्रवेश स्लिप क्यों नहीं बनाई गई, ताकि मेडिकल शिक्षा में प्रशासनिक त्रुटियों को रोका जा सके।