📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sumita Roy Dutta
बिज़नेस
हिमाचल प्रदेश के पत्थर कटाई उद्योग पर बिजली कर में अधिक भुगतान का एक वर्ष का समायोजन आदेशित
✍️ The News Mill
🗓 12 अग. 2026, 06:39 PM
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हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने पत्थर कटाई उद्योग द्वारा अधिक भुगतान की गई बिजली कर को एक वर्ष के भीतर समायोजित करने का आदेश दिया।
हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि राज्य में पत्थर कटाई उद्योग द्वारा अधिक भुगतान की गई बिजली कर को एक वर्ष की अवधि में समायोजित किया जाए।
आदेश के अनुसार, अधिशेष कर धीरे‑धीरे वापस किया जाएगा, जिससे कटाई उद्योग को एकमुश्त भुगतान के बिना अधिक भुगतान की राशि वसूलने में मदद मिलेगी।
उद्योग के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह निर्णय नकदी प्रवाह पर दबाव कम करेगा और बिजली दामों के अनुपालन को बढ़ावा देगा।
न्यायालय का यह निर्देश राज्य में इसी तरह के कर अधिक भुगतान से जूझ रहे अन्य क्षेत्रों के लिए मिसाल कायम करने की उम्मीद है।
आदेश के अनुसार, अधिशेष कर धीरे‑धीरे वापस किया जाएगा, जिससे कटाई उद्योग को एकमुश्त भुगतान के बिना अधिक भुगतान की राशि वसूलने में मदद मिलेगी।
उद्योग के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह निर्णय नकदी प्रवाह पर दबाव कम करेगा और बिजली दामों के अनुपालन को बढ़ावा देगा।
न्यायालय का यह निर्देश राज्य में इसी तरह के कर अधिक भुगतान से जूझ रहे अन्य क्षेत्रों के लिए मिसाल कायम करने की उम्मीद है।