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02 नव. 2026•
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हाईकोर्ट ने 60 दिन में ई‑रिक्शा नीति तैयार करने का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / AnonymousUnknown author
राजनीति

हाईकोर्ट ने 60 दिन में ई‑रिक्शा नीति तैयार करने का आदेश दिया

✍️ Amar Ujala · Gwalior 🗓 11 सित. 2026, 04:32 PM 👁 60
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 60 दिन में राष्ट्रीय ई‑रिक्शा नीति बनाने और मध्य प्रदेश को 120 दिन में लागू करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने ई‑रिक्शा क्षेत्र को एकीकृत नियामक ढांचे के अंतर्गत लाने के लिए ऐतिहासिक निर्देश जारी किया है।

ग्वालियर के न्यायालय से जारी निर्णय में, कोर्ट ने केंद्र सरकार को 60 दिन के भीतर राष्ट्रीय ई‑रिक्शा नीति तैयार करने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश को इस नीति को 120 दिन के भीतर लागू करने का निर्देश भी दिया गया है।

यह निर्णय ई‑रिक्शा के बढ़ते उपयोग, सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव और स्पष्ट नियमों की कमी के कारण उठे चिंताओं के बीच आया है। कोर्ट का उद्देश्य लाइसेंसिंग, सुरक्षा जाँच और उत्सर्जन मानकों को देशभर में मानकीकृत करना है।

सरकार से अपेक्षा है कि वह उद्योग निकायों, परिवहन प्राधिकरणों और पर्यावरण एजेंसियों से परामर्श करके नीति को अंतिम रूप देगी। एक बार लागू होने पर, यह ढांचा सभी राज्यों के लिए अनिवार्य होगा, जिससे क्षेत्र के विकास और नियमन में एकसमान दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा।
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