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17 अग. 2026
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पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया: यदि विरोध प्रदर्शनों में हिंसा हो तो अधिकारियों को कदम उठाने होंगे
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
राजनीति

पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया: यदि विरोध प्रदर्शनों में हिंसा हो तो अधिकारियों को कदम उठाने होंगे

✍️ livelaw.in 🗓 17 अग. 2026, 03:37 PM 👁 3
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पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि यदि विरोध प्रदर्शनों में हिंसा हो तो अधिकारियों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाने चाहिए।

हाल ही में दिए गए निर्णय में, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने राज्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि विरोध प्रदर्शनों में हिंसा हो तो वे निर्णायक कार्रवाई करें। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना एक वैधानिक कर्तव्य है, न कि वैकल्पिक विकल्प। यह चेतावनी दी गई कि कार्रवाई न करने से अधिकारियों पर कानूनी जाँच का सामना करना पड़ सकता है और सार्वजनिक विश्वास कम हो सकता है। यह निर्णय न्यायपालिका की भूमिका को दोहराता है कि वह नागरिक प्रदर्शनों के दौरान कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित करे।
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