📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
धर्म
हाईकोर्ट ने यारियां-2 गाने में कृपाण दिखाने के केस को खारिज किया
✍️ Amar Ujala · Punjab
🗓 09 सित. 2026, 09:32 PM
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पंजाब हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि यारियां‑2 गाने में गैर‑अमृतधारी सिख द्वारा कृपाण धारण करने को दिखाना स्वचालित रूप से सिख धर्म का अपमान नहीं है, और शिकायत को खारिज कर दिया।
पंजाब हाईकोर्ट ने यारियां‑2 गाने में गैर‑अमृतधारी सिख द्वारा कृपाण धारण करने के विवादास्पद चित्रण के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गैर‑अमृतधारी द्वारा कृपाण का प्रदर्शन स्वचालित रूप से सिख धर्म का अपमान नहीं माना जा सकता।
यह मामला एक सिख संगठन द्वारा लाया गया था, जिसने गाने के चित्रण को अपमानजनक बताया। परंतु न्यायालय ने पाया कि इस प्रस्तुति का उद्देश्य अपमान करना नहीं था और यह धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करती।
इस निर्णय के बाद, मनोरंजन क्षेत्र में धार्मिक प्रतीकों के उपयोग पर भविष्य के मामलों में संतुलित व्याख्या की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
यह मामला एक सिख संगठन द्वारा लाया गया था, जिसने गाने के चित्रण को अपमानजनक बताया। परंतु न्यायालय ने पाया कि इस प्रस्तुति का उद्देश्य अपमान करना नहीं था और यह धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करती।
इस निर्णय के बाद, मनोरंजन क्षेत्र में धार्मिक प्रतीकों के उपयोग पर भविष्य के मामलों में संतुलित व्याख्या की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।