📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
राजनीति
हाई कोर्ट ने हरियाणा पीएससी के कार्य को असंवैधानिक बताया
✍️ tribuneindia.com
🗓 14 सित. 2026, 01:36 AM
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सार्वजनिक सेवा आयोग ने असंवैधानिक कार्य किया।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा सार्वजनिक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने ऐसा कार्य किया है जो संविधान के विरुद्ध है। यह टिप्पणी आयोग के हालिया निर्णयों के दौरान सुनवाई में की गई, जिन्हें न्यायालय ने कानूनी आधारहीन बताया।
इस फैसले से राज्य संस्थानों की निगरानी में न्यायपालिका की भूमिका स्पष्ट हुई और आयोग को अपनी प्रक्रियाओं को संविधान के अनुरूप बनाने का आदेश मिला। अभी तक कोई विशिष्ट सुधारात्मक कदम नहीं बताए गए, पर यह निर्णय आगामी भर्ती प्रक्रियाओं पर असर डाल सकता है।
एचपीएससी को अब अपने कार्यप्रणाली की पुनः समीक्षा करनी होगी, जबकि उम्मीदवार और सरकारी अधिकारी इस आदेश के प्रभाव को लेकर आगे की दिशा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
इस फैसले से राज्य संस्थानों की निगरानी में न्यायपालिका की भूमिका स्पष्ट हुई और आयोग को अपनी प्रक्रियाओं को संविधान के अनुरूप बनाने का आदेश मिला। अभी तक कोई विशिष्ट सुधारात्मक कदम नहीं बताए गए, पर यह निर्णय आगामी भर्ती प्रक्रियाओं पर असर डाल सकता है।
एचपीएससी को अब अपने कार्यप्रणाली की पुनः समीक्षा करनी होगी, जबकि उम्मीदवार और सरकारी अधिकारी इस आदेश के प्रभाव को लेकर आगे की दिशा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।