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07 Nov 2026•
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हिसुआ में धारा 163 लागू, प्रशासन ने सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी शुरू की
Crime

हिसुआ में धारा 163 लागू, प्रशासन ने सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी शुरू की

✍️ Reporter: Ramlakhan Kumar 🗓 08 Sep 2026, 07:44 AM 👁 86
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हिसुआ गोलीकांड के बाद प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया और सोशल मीडिया पर अफवाहों की रोकथाम के लिए 24 घंटे की निगरानी टीम सक्रिय की है।

हिसुआ में धारा 163 लागू, प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाया। एसडीओ सदर के आदेशानुसार हिशुआ थाना क्षेत्र में धारा 163 बीएनएसएस प्रभावी कर दी गई।

संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है, अतिरिक्त पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

सोशल मीडिया पर अफवाहों की रोकथाम के लिए पुलिस की मॉनिटरिंग टीम 24 घंटे निगरानी कर रही है, भ्रामक पोस्ट की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और विवादित सामग्री हटाने की प्रक्रिया जारी है।

प्रशासन ने नागरिकों से शांति एवं संयम बनाए रखने की अपील की है, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने से पहले सत्यता जांचने को कहा गया है, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
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