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15 सित. 2026
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हरियाणा हाईकोर्ट ने एचपीएससी की नई NET कट-ऑफ रद्द की, बाहर के राज्य के आरक्षित उम्मीदवारों को रोक रही थी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Unknown authorUnknown author
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हरियाणा हाईकोर्ट ने एचपीएससी की नई NET कट-ऑफ रद्द की, बाहर के राज्य के आरक्षित उम्मीदवारों को रोक रही थी

✍️ ThePrint 🗓 15 सित. 2026, 01:17 AM 👁 9
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हरियाणा हाईकोर्ट ने एचपीएससी की हालिया नेट कट-ऑफ नियम को रद्द कर दिया, जिसने अन्य राज्यों के आरक्षित उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने से रोक दिया था। अदालत ने कहा कि यह नियम भेदभावपूर्ण और आरक्षण मानकों के विपरीत है।

हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने एक नई नेट कट-ऑफ मानदंड पेश किया, जिसने अन्य राज्यों के आरक्षित उम्मीदवारों को अपनी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने से Effectively रोक दिया था। कई उम्मीदवारों ने इस नियम को चुनौती दी, तर्क देते हुए कि यह संवैधानिक आरक्षण प्रावधानों का उल्लंघन करता है। याचिकाओं की सुनवाई के बाद, हरियाणा हाईकोर्ट ने देखा कि कट-ऑफ एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों के लिए हरियाणा के बाहर रहने पर अनुचित बाधा उत्पन्न करता है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि नियम भेदभावपूर्ण है और इसे रद्द कर दिया, साथ ही एचपीएससी को पिछली पात्रता मानदंडों पर वापस जाने का निर्देश दिया। यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि अन्य राज्यों के आरक्षित उम्मीदवार अब एचपीएससी परीक्षाओं में समान अवसर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
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