📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Amrahsnihcas
शिक्षा
हरियाणा ने स्कूल के समय कोचिंग क्लासेस पर रोक लगाई
✍️ The Times of India
🗓 28 अग. 2026, 01:48 PM
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हरियाणा सरकार ने स्कूल के समय कोचिंग क्लासेस पर रोक लगाने वाला कानून लागू किया है, जिससे छात्रों के थकान कम हो और सामान्य पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित हो सके।
हरियाणा सरकार ने एक नया कानून लागू किया है जो स्कूल के आधिकारिक समय के दौरान कोचिंग क्लासेस को चलाने से रोकता है। यह अधिसूचना राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि स्कूल के दिनों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच किसी भी कोचिंग संस्था को संचालित करने पर दंड लगाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम छात्र थकान को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि छात्र अपनी सामान्य स्कूल पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। कानून के तहत कोचिंग केंद्रों को राज्य के साथ पंजीकरण करना और स्कूल के समय के बाहर कक्षाएं चलाने के लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी। अनुपालन न करने पर जुर्माना और लाइसेंस निलंबन जैसी सज़ा दी जा सकती है।