📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Maywe46
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गुना जिला अदालत ने पटवारी के परिवार को सड़क हादसे में 68 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 03 नव. 2026, 05:01 PM
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गुना जिला अदालत ने बीमा कंपनी को पटवारी कदम सिंह मीना के परिजनों को ब्याज सहित 68 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, क्योंकि कंपनी ने ट्रक के दस्तावेजों के आधार पर दावा खारिज किया था।
गुना जिला अदालत ने पटवारी कदम सिंह मीना के परिजनों को 68 लाख रुपये, ब्याज सहित, मुआवजा देने का आदेश दिया, क्योंकि वह सड़क दुर्घटना में मारक घायल हो गए थे। बीमा कंपनी ने पहले ट्रक के दस्तावेजों में असंगतियों को कारण बताते हुए दावा खारिज कर दिया था।
अदालत ने याचिकाकर्ता पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि बीमा कंपनी का इनकार उचित नहीं था। इसलिए बीमा कंपनी को निर्धारित राशि बिना किसी देरी के भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला बीमा कंपनियों को वैध दावों को सम्मानित करने की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है, भले ही दस्तावेज़ी मुद्दे हों। यह निर्णय मीना के निर्भर परिवार को आर्थिक राहत प्रदान करता है, जो इस दुखद घटना के बाद मुआवजे की प्रतीक्षा में थे।
अदालत ने याचिकाकर्ता पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि बीमा कंपनी का इनकार उचित नहीं था। इसलिए बीमा कंपनी को निर्धारित राशि बिना किसी देरी के भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला बीमा कंपनियों को वैध दावों को सम्मानित करने की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है, भले ही दस्तावेज़ी मुद्दे हों। यह निर्णय मीना के निर्भर परिवार को आर्थिक राहत प्रदान करता है, जो इस दुखद घटना के बाद मुआवजे की प्रतीक्षा में थे।