📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Frederick William Fairholt (1814 – 3 April 1866)
सरकारी योजना
गुजरात ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और युद्धविधवाओं के लिए पंचायत कर माफी का आदेश दिया
✍️ The Times of India
🗓 12 सित. 2026, 12:34 PM
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गुजरात सरकार ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और युद्धविधवाओं को पंचायत कर से छूट देने का नया नियम लागू किया है।
गुजरात सरकार ने आज एक नया पंचायत कर नियम घोषित किया है, जिसके तहत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और युद्धविधवाओं को स्थानीय कर से छूट मिलेगी। यह नीति आगामी वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगी और देश की सेवा करने वालों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से बनाई गई है। नियम के तहत योग्य व्यक्तियों को राज्य के भीतर की संपत्ति और भूमि पर सामान्य पंचायत कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने बताया कि यह छूट सभी पंजीकृत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और दिवंगत सेवा कर्मियों की विधवाओं पर लागू होगी, चाहे सेवा का प्रकार या रैंक कुछ भी हो।
यह निर्णय रक्षा कर्मियों के योगदान को मान्यता देने और उनका समर्थन करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अधिकारियों ने कहा कि यह छूट उन परिवारों के कर भार को कम करेगी जो पहले ही सैन्य सेवा के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नीति को स्थानीय पंचायत कार्यालयों द्वारा कुछ प्रशासनिक समायोजन के बाद लागू किया जाएगा।
वेटरन संघों ने इस कदम का स्वागत किया है, इसे उनके बलिदानों की ठोस मान्यता के रूप में देखा गया है। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में अन्य सार्वजनिक सेवा श्रेणियों के लिए समान उपायों पर विचार किया जा सकता है।
यह निर्णय रक्षा कर्मियों के योगदान को मान्यता देने और उनका समर्थन करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अधिकारियों ने कहा कि यह छूट उन परिवारों के कर भार को कम करेगी जो पहले ही सैन्य सेवा के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नीति को स्थानीय पंचायत कार्यालयों द्वारा कुछ प्रशासनिक समायोजन के बाद लागू किया जाएगा।
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