📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Maulik Kansara
बिज़नेस
गुजरात हाई कोर्ट ने अपशिष्ट उपचार कंपनी पर कर नोटिस को रद्द किया
✍️ The Times of India
🗓 10 सित. 2026, 02:35 AM
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गुजरात हाई कोर्ट ने अपशिष्ट उपचार कंपनी को दिया गया कर नोटिस रद्द कर दिया।
गुजरात हाई कोर्ट ने अपशिष्ट उपचार सेवाएँ प्रदान करने वाली कंपनी को जारी कर नोटिस को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने नोटिस की जांच कर यह पाया कि वह मौजूदा कर नियमों के तहत वैध नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने तुरंत कर मांग को निरस्त करने का आदेश दिया। इस फैसले से कंपनी पर लगाई गई कर देनदारी समाप्त हो गई और वित्तीय मामलों में न्यायिक समीक्षा की महत्ता स्पष्ट हुई। इस समय और कोई कानूनी कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया।