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गुजरात उच्च न्यायालय ने बिजली गिरने से हुई मौत पर 9.4 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: TOI City (via NewsData)
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गुजरात उच्च न्यायालय ने बिजली गिरने से हुई मौत पर 9.4 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया

✍️ TOI City 🗓 18 जून 2026, 08:32 PM 👁 30
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गुजरात उच्च न्यायालय ने एक निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें GETCO को बिजली का झटका लगने से मरे एक चरवाहे के परिवार को 9.40 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (GETCO) को एक चरवाहे के परिवार को 9.40 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा, जिसकी बिजली के तार के संपर्क में आने से दुखद मृत्यु हो गई थी।

न्यायालय के इस फैसले ने बिजली पारेषण जैसी खतरनाक गतिविधियों से संबंधित पूर्ण दायित्व के सिद्धांत की पुष्टि की। इसने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार संस्थाएं पीड़ित पर दोष मढ़कर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं।

न्यायिक निर्णय एक निचली अदालत के पूर्व फैसले को पुष्ट करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पीड़ित परिवार को उनके नुकसान के लिए स्वीकृत मुआवजा प्राप्त हो।
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