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अपराध
गुजरात उच्च न्यायालय ने टॉरेंट फार्मा आरोपी को राज्य छोड़ने की अनुमति दी
✍️ indianexpress.com
🗓 18 सित. 2026, 04:00 PM
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गुजरात उच्च न्यायालय ने टॉरेंट फार्मा साइबर‑क्राइम केस में आरोपी को राज्य छोड़ने की अनुमति दी, बचाव पक्ष के अनुरोध पर।
गुजरात उच्च न्यायालय ने टॉरेंट फार्मा साइबर‑क्राइम केस में आरोपी को राज्य छोड़ने की अनुमति दी है, बचाव पक्ष के आवेदन पर। यह निर्णय कंपनी के नकली दवाओं की बिक्री से संबंधित बड़े धोखाधड़ी के आरोपों के बीच आया है। न्यायालय ने कहा कि आरोपी ने सभी जमानत शर्तों का पालन किया है और वह भागने का जोखिम नहीं है। यह फैसला अन्य न्यायालयों में चल रहे कानूनी कार्यवाही को पूरा करने के लिए आरोपी की यात्रा को सुगम बनाएगा।