📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lsdjfhkjsb (talk)
अपराध
गुजरात हाईकोर्ट ने 70‑वर्षीय आरोपी की अग्रिम जमानत यौन उत्पीड़न मामले में खारिज की
✍️ Live Law
🗓 17 सित. 2026, 06:37 AM
👁 11
गुजरात हाईकोर्ट ने 70‑वर्षीय यौन उत्पीड़न के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि केवल उम्र होने से ऐसी राहत नहीं मिल सकती। अदालत ने आरोप की गंभीरता और जांच की आवश्यकता को उम्र के विचार से अधिक महत्वपूर्ण बताया।
गुजरात हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोप में दर्ज एफआईआर में नामित 70‑वर्षीय आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
पीठ ने टिप्पणी की कि हालांकि आरोपी की उम्र एक प्रासंगिक कारक है, लेकिन इसे केवल गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता।
अदालत ने कहा कि अपराध की प्रकृति और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को प्राथमिकता देनी चाहिए, लिहाज़ा इस चरण में अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
पीठ ने टिप्पणी की कि हालांकि आरोपी की उम्र एक प्रासंगिक कारक है, लेकिन इसे केवल गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता।
अदालत ने कहा कि अपराध की प्रकृति और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को प्राथमिकता देनी चाहिए, लिहाज़ा इस चरण में अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।