🔥 ट्रेंडिंग मिर्ज़ापुर: द मूवी ने ‘सांसों की माला’... एपी में FTPCCI‑EAGLE ने लॉन्च किया ड्र... हिंदुस्तान कोका‑कोला बेवरेजेज़ ने एंड्... आंध्र प्रदेश ने नई ज़मीन सुधार योजनाएँ... कर्नाटक ने कस्तुरीरंगन रिपोर्ट के कार्... एप्लाइड मैटीरियल्स ने किया कर्नाटक में...
16 सित. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
गुजरात उच्च न्यायालय: पिता ने एआईएफएफ को चुनौती दी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lsdjfhkjsb (talk)
खेल

गुजरात उच्च न्यायालय: पिता ने एआईएफएफ को चुनौती दी

✍️ The Times of India 🗓 18 जुल. 2026, 02:47 PM 👁 41
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

एक पिता ने गुजरात उच्च न्यायालय में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को चुनौती दी है, यू-14 श्रेणी के लिए आयु पात्रता मानदंड को चुनौती देते हुए। मामले में 2013 में जन्मे एक बच्चे का उल्लेख है जिसे श्रेणी के लिए बहुत बड़ा माना जाता है।

गुजरात उच्च न्यायालय में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक पिता ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) के यू-14 श्रेणी के लिए आयु पात्रता मानदंड को चुनौती दे रहा है। सवाल में बच्चे का जन्म 2013 में हुआ था और एआईएफएफ के नियमों के अनुसार, यू-14 श्रेणी में भाग लेने के लिए वह बहुत बड़ा है। पिता का तर्क है कि यह नियम अनुचित है और वह न्यायालय से न्याय की मांग कर रहा है। यह मामला खेल क्षेत्र में माता-पिता और बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली जटिलताओं और चुनौतियों को उजागर करता है। एआईएफएफ के आयु पात्रता मानदंड न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए हैं, लेकिन इस मामले में, नियम एक बच्चे के खेल में भाग लेने के अवसर को प्रभावित कर रहा है।
📲Get App