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03 अक्टू. 2026•
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गुजरात ने यूसीसी जारी किया, लिव‑इन रिश्तों की पंजीकरण अनिवार्य
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Indian Navy
राजनीति

गुजरात ने यूसीसी जारी किया, लिव‑इन रिश्तों की पंजीकरण अनिवार्य

✍️ The Economic Times 🗓 03 अक्टू. 2026, 02:17 AM 👁 19
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गुजरात सरकार ने यूसीसी लागू करने और लिव‑इन रिश्तों का पंजीकरण अनिवार्य करने का नोटिफिकेशन जारी किया, जिससे व्यक्तिगत कानूनों में समानता लाने का लक्ष्य है।

गुजरात की राज्य मंत्रिपरिषद ने एक समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता लाना है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। उसी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि बिना वैवाहिक बंधन के साथ रहने वाले जोड़ों को स्थानीय नगरपालिका में अपना संबंध पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।

पंजीकरण के लिये आधारभूत पहचान दस्तावेज़ और सह-आवास का विवरण जमा करना होगा, जिसके बाद एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम लिव‑इन रिश्तों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करेगा, जिसमें विरासत, रख‑रखाव और विवाद समाधान जैसे मुद्दे शामिल होंगे।

राज्य सरकार ने बताया कि यह UCC नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के समान नागरिक संहिता के दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप है। कार्यान्वयन की तिथि और प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा‑निर्देश गृह विभाग द्वारा निकट भविष्य में जारी किए जाएंगे।
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