📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Roy.avinash
अपराध
अमरूद घोटाला: जैस्मिन कौर को अमेरिका जाने की इजाजत, 30 लाख का बॉन्ड जमा कराना होगा
✍️ Amar Ujala · Mohali
🗓 02 जुल. 2026, 10:16 PM
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अमरूद घोटाले की आरोपी जैस्मिन कौर को अदालत ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दे दी है। उन्हें 30 लाख रुपये का जमानत बांड जमा कराना होगा।
मोहाली की एक अदालत ने अमरूद घोटाले के मामले में आरोपी जैस्मिन कौर को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। यह अनुमति कौर द्वारा 30 लाख रुपये का एक बड़ा जमानत बांड जमा कराने की शर्त पर दी गई है।
इस न्यायिक आदेश के तहत कौर अब संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा कर सकेंगी। उनकी यात्रा के उद्देश्य या अवधि के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। बांड की शर्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वह अदालती कार्यवाही के दौरान सहयोग करें और वापस लौटें।
अमरूद घोटाला, जैसा कि मामले के नाम से पता चलता है, में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, हालांकि घोटाले के विशिष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। आरोपों का सामना करते हुए कौर की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने की क्षमता मामले में एक महत्वपूर्ण विकास दर्शाती है।
इस न्यायिक आदेश के तहत कौर अब संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा कर सकेंगी। उनकी यात्रा के उद्देश्य या अवधि के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। बांड की शर्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वह अदालती कार्यवाही के दौरान सहयोग करें और वापस लौटें।
अमरूद घोटाला, जैसा कि मामले के नाम से पता चलता है, में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, हालांकि घोटाले के विशिष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। आरोपों का सामना करते हुए कौर की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने की क्षमता मामले में एक महत्वपूर्ण विकास दर्शाती है।