📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sangram Keshari Senapati
अपराध
जीएसटी अधीक्षक राजेश कुमार गुप्ता पर रिश्वत के आरोप में निलंबन, सीबीआई ने भोपाल‑कानपुर से 7.25 लाख रुपये नकद बरामद किए
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 12 अक्टू. 2026, 07:01 PM
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सेंट्रल जीएसटी अधीक्षक राजेश कुमार गुप्ता को 2 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और निलंबित किया गया। सीबीआई ने उनके भोपाल और कानपुर के घरों से 7.25 लाख रुपये नकद बरामद किए।
सेंट्रल जीएसटी अधीक्षक राजेश कुमार गुप्ता को दो लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार होते ही वित्त मंत्रालय ने उन्हें तुरंत निलंबित करने का आदेश जारी किया।
सीबीआई ने उनके भोपाल (मध्य प्रदेश) और कानपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित आवासों पर छापेमारी की। तलाशी में कुल 7.25 लाख रुपये नकद कई लिफाफों में बरामद किए गए।
प्राप्त राशि आरोपित रिश्वत से कई गुना अधिक है, जिससे भ्रष्टाचार के व्यापक पैटर्न का संकेत मिलता है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत औपचारिक मामला दर्ज किया है और गुप्ता के वित्तीय लेन‑देनों व आधिकारिक पत्राचार की आगे जांच जारी रखेगी।
यह घटना भारत की कर प्रशासन में भ्रष्टाचार विरोधी कदमों को रेखांकित करती है, जहाँ वरिष्ठ अधिकारियों को कानून के अनुसार जवाबदेह ठहराया जा रहा है।
सीबीआई ने उनके भोपाल (मध्य प्रदेश) और कानपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित आवासों पर छापेमारी की। तलाशी में कुल 7.25 लाख रुपये नकद कई लिफाफों में बरामद किए गए।
प्राप्त राशि आरोपित रिश्वत से कई गुना अधिक है, जिससे भ्रष्टाचार के व्यापक पैटर्न का संकेत मिलता है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत औपचारिक मामला दर्ज किया है और गुप्ता के वित्तीय लेन‑देनों व आधिकारिक पत्राचार की आगे जांच जारी रखेगी।
यह घटना भारत की कर प्रशासन में भ्रष्टाचार विरोधी कदमों को रेखांकित करती है, जहाँ वरिष्ठ अधिकारियों को कानून के अनुसार जवाबदेह ठहराया जा रहा है।