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08 नव. 2026•
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GST अपील ट्रिब्यूनल ने 9 नवंबर 2026 को विजयवाड़ा‑विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम बेंचों पर कार्यवाही रोक दी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Bain
बिज़नेस

GST अपील ट्रिब्यूनल ने 9 नवंबर 2026 को विजयवाड़ा‑विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम बेंचों पर कार्यवाही रोक दी

✍️ A2Z Taxcorp LLP 🗓 08 नव. 2026, 09:33 PM 👁 19
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आंध्र प्रदेश जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल ने 9 नवंबर 2026 को तकनीकी सदस्य की अनुपलब्धता के कारण विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम बेंचों पर सुनवाई रोक दी।

आंध्र प्रदेश के जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल (GSTAT) ने 9 नवंबर 2026 को अपने विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम बेंचों पर सभी न्यायिक कार्यवाही को रोकने का निर्णय लिया। यह कदम तकनीकी सदस्य की अनुपलब्धता के कारण उठाया गया, क्योंकि जटिल जीएसटी मामलों के तकनीकी पहलुओं की सही जाँच के लिये उनका होना अनिवार्य है।

ट्रिब्यूनल के नोटिस में बताया गया कि तकनीकी सदस्य के बिना मामलों की सुनवाई अधूरी या त्रुटिपूर्ण हो सकती है, इसलिए अस्थायी रूप से कार्यवाही रोक दी गई है। यह निलंबन दोनों बेंचों पर उस दिन निर्धारित सभी मामलों पर लागू होता है।

GSTAT ने प्रभावित पक्षों को सलाह दी है कि वे आपातकालीन राहत के लिये संबंधित उच्च न्यायालय में आवेदन करें। यह भी कहा गया कि तकनीकी सदस्य की नियुक्ति और उपलब्धता सुनिश्चित होते ही सुनवाई फिर से शुरू की जाएगी।

कर पेशेवरों और व्यवसायियों को आधिकारिक सूचनाओं पर नज़र रखने और पुनः शुरू होने की तिथि के बारे में अपडेट प्राप्त करने के लिए कहा गया है। ट्रिब्यूनल ने प्रक्रिया की पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

निलंबन की अवधि के बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है; तकनीकी सदस्य की उपलब्धता की पुष्टि होते ही आगे की सूचना जारी की जाएगी।
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