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07 नव. 2026•
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डिल्ली‑एनसीआर में GRAP‑3 पाबंदियां लागू: किन वाहनों को मिली अनुमति, किन पर रोक
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Jorge Royan
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डिल्ली‑एनसीआर में GRAP‑3 पाबंदियां लागू: किन वाहनों को मिली अनुमति, किन पर रोक

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 07 नव. 2026, 05:05 PM 👁 14
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डिल्ली‑एनसीआर में GRAP‑3 उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं, जिससे केवल मानकों को पूरा करने वाले वाहनों को अनुमति और बाकी पर रोक है।

दिल्ली सरकार ने ग्रैप‑3 नियमों को लागू करने की घोषणा की है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्सर्जन‑आधारित प्रतिबंध अब लागू हो गए हैं। यह नियम वाहनों को उनके प्रदूषण मानकों के आधार पर वर्गीकृत करता है और केवल मानकों को पूरा करने वाले वाहनों को ही चलाने की अनुमति देता है।

परिवहन विभाग ने एक विस्तृत छूट सूची जारी की है, जिसमें आपातकालीन सेवाएँ, कुछ सार्वजनिक परिवहन बेड़े और नवीनतम उत्सर्जन मानकों को पूरा करने वाले वाहन शामिल हैं। ग्रैप‑3 मानकों को न पूरा करने वाले वाहनों को दिल्ली‑एनसीआर की सड़कों में प्रवेश से रोक दिया गया है, जब तक वे अपग्रेड या बदल न दिए जाएँ।

यात्री और वाहन मालिकों को आधिकारिक अधिसूचनाओं की जाँच करके अपने वाहन की स्थिति की पुष्टि करने और दंड से बचने का निर्देश दिया गया है। इस कदम से राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है, क्योंकि अधिक प्रदूषक वाहनों की आवाजाही सीमित होगी।
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