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गाज़ीपुर थाने ने मुंशी पुलिया चौराहा में देर रात खुली दुकानों को बंद रखने का आदेश
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गाज़ीपुर थाने की महिला सब‑इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मियों ने 3 नवंबर 2026 को रात 11 बजे मुंशी पुलिया चौराहा में देर रात तक खुली चाय की दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट को बंद रखने की हिदायत जारी की।
गाज़ीपुर थाने ने 3 नवंबर 2026 को रात 11 बजे मुंशी पुलिया चौराहा में देर रात तक खुली चाय की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश दिया।
थाने की महिला सब‑इंस्पेक्टर और उपस्थित पुलिसकर्मियों ने दुकानदारों से नियमित समय के बाद व्यापार बंद रखने की अपील की और यह बताया कि यह कदम क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अनावश्यक देर रात की गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि देर रात तक खुली दुकानों से शोर, भीड़भाड़ और संभावित अपराधों की संभावना बढ़ती है, इसलिए इस प्रकार के व्यापार को नियत समय तक सीमित किया जाएगा।
स्थानीय नागरिकों को भी इस आदेश का समर्थन करने और शांति व सुरक्षा के माहौल को बनाए रखने की अपील की गई।
थाने की महिला सब‑इंस्पेक्टर और उपस्थित पुलिसकर्मियों ने दुकानदारों से नियमित समय के बाद व्यापार बंद रखने की अपील की और यह बताया कि यह कदम क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अनावश्यक देर रात की गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि देर रात तक खुली दुकानों से शोर, भीड़भाड़ और संभावित अपराधों की संभावना बढ़ती है, इसलिए इस प्रकार के व्यापार को नियत समय तक सीमित किया जाएगा।
स्थानीय नागरिकों को भी इस आदेश का समर्थन करने और शांति व सुरक्षा के माहौल को बनाए रखने की अपील की गई।