अपराध
ग्वालियर: रिहायशी मकान से 92 लीटर से अधिक शराब जब्त, लाखों का माल शामिल
ग्वालियर के लश्कर क्षेत्र में आबकारी विभाग ने एक रिहायशी मकान पर कार्रवाई करते हुए 92.07 बल्क लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की है। जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब एक लाख रुपये बताई जा रही है।
ग्वालियर में आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत लश्कर क्षेत्र के लाला का बाजार में एक रिहायशी मकान पर दबिश दी। इस कार्रवाई में विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब, बीयर, वोदका और देशी मदिरा सहित कुल 92.07 बल्क लीटर मदिरा जब्त की गई। जब्त मदिरा का अनुमानित मूल्य लगभग एक लाख रुपये आंका गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के आदेशानुसार तथा आबकारी उपायुक्त श्री संदीप शर्मा के निर्देशन में की गई।
आबकारी विभाग को मुखबिर से इस मकान में अवैध शराब रखे होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने मकान की तलाशी ली, जिसमें ब्लेंडर्स प्राइड, रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, आइकॉनोक व्हाइट, मैकडॉवेल्स नंबर-1 और बैकबेचर व्हिस्की की 12-12 बोतलें, बैगपाइपर व्हिस्की की 6 बोतलें, मैजिक मोमेंट्स वोदका की 3 बोतलें और ऑल सीजन व्हिस्की की 1 बोतल बरामद हुई। इसके अतिरिक्त, ऑफिसर्स चॉइस व्हिस्की के 24 हाफ, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बीयर के 24 कैन, देशी मदिरा प्लेन के 59 पाव तथा देशी मदिरा मसाला के 15 पाव भी जब्त किए गए।
पूछताछ और पड़ताल के दौरान मकान रामचंद्र कुकरेजा के नाम पाया गया। हालांकि, कार्रवाई के समय आरोपी मौके पर उपस्थित नहीं था। आबकारी विभाग ने आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक रवि सिसोदिया, हरेंद्र सिंह मावई एवं रोशनी पाटीदार के साथ मुख्य आरक्षक अशोक शर्मा, प्रकाश सखावार तथा आरक्षक पंकज शर्मा, राघवेन्द्र भदौरिया, अंजली शर्मा और संजय दोहरे ने अहम भूमिका निभाई। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय, संग्रहण और परिवहन के विरुद्ध यह अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा।
आबकारी विभाग को मुखबिर से इस मकान में अवैध शराब रखे होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने मकान की तलाशी ली, जिसमें ब्लेंडर्स प्राइड, रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, आइकॉनोक व्हाइट, मैकडॉवेल्स नंबर-1 और बैकबेचर व्हिस्की की 12-12 बोतलें, बैगपाइपर व्हिस्की की 6 बोतलें, मैजिक मोमेंट्स वोदका की 3 बोतलें और ऑल सीजन व्हिस्की की 1 बोतल बरामद हुई। इसके अतिरिक्त, ऑफिसर्स चॉइस व्हिस्की के 24 हाफ, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बीयर के 24 कैन, देशी मदिरा प्लेन के 59 पाव तथा देशी मदिरा मसाला के 15 पाव भी जब्त किए गए।
पूछताछ और पड़ताल के दौरान मकान रामचंद्र कुकरेजा के नाम पाया गया। हालांकि, कार्रवाई के समय आरोपी मौके पर उपस्थित नहीं था। आबकारी विभाग ने आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक रवि सिसोदिया, हरेंद्र सिंह मावई एवं रोशनी पाटीदार के साथ मुख्य आरक्षक अशोक शर्मा, प्रकाश सखावार तथा आरक्षक पंकज शर्मा, राघवेन्द्र भदौरिया, अंजली शर्मा और संजय दोहरे ने अहम भूमिका निभाई। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय, संग्रहण और परिवहन के विरुद्ध यह अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा।