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ग्वालियर में दीपावली को लेकर कार्बाइड गन के निर्माण और उपयोग पर लगा तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध
कलेक्टर रुचिका चौहान ने जनहित में कैल्शियम कार्बाइड और कार्बाइड गन के क्रय-विक्रय पर रोक लगाई। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।
ग्वालियर जिले में कैल्शियम कार्बाइड और ‘कार्बाइड गन’ के निर्माण, भण्डारण, क्रय, विक्रय, प्रदर्शन एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जनहित में यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कैल्शियम कार्बाइड के मिश्रण से एसीटिलीन गैस उत्पन्न होती है, जो अत्यंत ज्वलनशील होकर विस्फोट के रूप में परिवर्तित हो सकती है। यह गैस न केवल आंखों के लिए, बल्कि दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए भी घातक साबित हो सकती है। इसलिए कार्बाइड गन का उपयोग जनसामान्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है, जिसके चलते जिला दंडाधिकारी द्वारा इनके क्रय, विक्रय, भण्डारण और उपयोग पर पूर्ण रोक लगाई गई है।
जिला दंडाधिकारी ने नगर निगम आयुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और पक्का करें कि आदेश का सख्ती से पालन हो। आम नागरिकों के जान-माल, स्वास्थ्य व पर्यावरण की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कड़ा फैसला लिया गया है।
अपर जिला दंडाधिकारी श्री सी बी प्रसाद ने बताया कि यदि किसी को अवैध रूप से कार्बाइड गन के निर्माण, क्रय, विक्रय या उपयोग की जानकारी हो, तो वह जिला प्रशासन और पुलिस को अवश्य सूचना दे। सूचना देने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही, प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कैल्शियम कार्बाइड के मिश्रण से एसीटिलीन गैस उत्पन्न होती है, जो अत्यंत ज्वलनशील होकर विस्फोट के रूप में परिवर्तित हो सकती है। यह गैस न केवल आंखों के लिए, बल्कि दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए भी घातक साबित हो सकती है। इसलिए कार्बाइड गन का उपयोग जनसामान्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है, जिसके चलते जिला दंडाधिकारी द्वारा इनके क्रय, विक्रय, भण्डारण और उपयोग पर पूर्ण रोक लगाई गई है।
जिला दंडाधिकारी ने नगर निगम आयुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और पक्का करें कि आदेश का सख्ती से पालन हो। आम नागरिकों के जान-माल, स्वास्थ्य व पर्यावरण की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कड़ा फैसला लिया गया है।
अपर जिला दंडाधिकारी श्री सी बी प्रसाद ने बताया कि यदि किसी को अवैध रूप से कार्बाइड गन के निर्माण, क्रय, विक्रय या उपयोग की जानकारी हो, तो वह जिला प्रशासन और पुलिस को अवश्य सूचना दे। सूचना देने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही, प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।