अपराध
ग्वालियर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 8 मामले दर्ज कर देशी शराब और बीयर जब्त
ग्वालियर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर विभिन्न क्षेत्रों में दबिश दी, जिसमें कुल 8 मामले दर्ज किए गए और अवैध शराब व बीयर जब्त की गई।
ग्वालियर जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय, संग्रहण और परिवहन के खिलाफ आबकारी विभाग द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के आदेशानुसार, आबकारी उपायुक्त श्री संदीप शर्मा के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त जिला ग्वालियर श्री राज नारायण सोनी के मार्गदर्शन में विभाग की टीम ने ग्वालियर शहर, भितरवार और मोहना क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के तहत कुल 8 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
कार्रवाई के दौरान डीडी नगर क्षेत्र से 15 पाव देशी प्लेन मदिरा और 15 कैन बीयर जब्त की गई, जहां आरोपी के खिलाफ धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा, बेला की बावड़ी क्षेत्र स्थित न्यू पाल ढाबा से भी अवैध देशी मदिरा जब्त कर कार्रवाई की गई। वहीं, गिरवाई, गोल पहाड़िया, यादव टॉकीज के पास नई सड़क क्षेत्र और डबरा में अवैध रूप से मदिरापान की सुविधा उपलब्ध कराने पर धारा 36A के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। एबी रोड पर अवैध मदिरा परिवहन रोकने के लिए सघन वाहन चेकिंग भी की गई।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि मदिरा दुकान के पास अवैध अहाते का संचालन करना या लोगों को अवैध रूप से मदिरापान की सुविधा देना आबकारी अधिनियम के तहत अपराध है। इस पूरी कार्रवाई में आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेश तिवारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती मोनिका पाठक, दिनेश भार्गव, उप निरीक्षक हरेंद्र मावई, सतेंद्र मीणा, शिवा रघुवंशी, सुरेश पाराशर सहित अन्य आबकारी स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विभाग ने आगे भी इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रखने की बात कही है।
कार्रवाई के दौरान डीडी नगर क्षेत्र से 15 पाव देशी प्लेन मदिरा और 15 कैन बीयर जब्त की गई, जहां आरोपी के खिलाफ धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा, बेला की बावड़ी क्षेत्र स्थित न्यू पाल ढाबा से भी अवैध देशी मदिरा जब्त कर कार्रवाई की गई। वहीं, गिरवाई, गोल पहाड़िया, यादव टॉकीज के पास नई सड़क क्षेत्र और डबरा में अवैध रूप से मदिरापान की सुविधा उपलब्ध कराने पर धारा 36A के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। एबी रोड पर अवैध मदिरा परिवहन रोकने के लिए सघन वाहन चेकिंग भी की गई।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि मदिरा दुकान के पास अवैध अहाते का संचालन करना या लोगों को अवैध रूप से मदिरापान की सुविधा देना आबकारी अधिनियम के तहत अपराध है। इस पूरी कार्रवाई में आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेश तिवारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती मोनिका पाठक, दिनेश भार्गव, उप निरीक्षक हरेंद्र मावई, सतेंद्र मीणा, शिवा रघुवंशी, सुरेश पाराशर सहित अन्य आबकारी स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विभाग ने आगे भी इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रखने की बात कही है।