Crime
ग्वालियर: घर में अवैध पटाखा निर्माण कर भंडारण करने वाली महिला के विरुद्ध FIR दर्ज, 40 सुतली बम बरामद
इंदरगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खल्लासीपुरा में शमीना नाम की महिला के घर से 40 सुतली बम, करीब 4 किलो कागज के बम और अन्य विस्फोटक सामग्री जब्त करके विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
ग्वालियर। 23.10.2026। दीपावली और आगामी त्योहारों को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह भापुसे के निर्देश पर जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कार्बाइड गन, अवैध पटाखों और विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण और बिक्री के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 22.10.2026 को इंदरगंज पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि खल्लासीपुरा खटीक मोहल्ला में शमीना नाम की महिला अपने बरामदे में सुतली बम बनाकर बेच रही है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसके बाद एसएसपी ग्वालियर ने सीएसपी इंदरगंज रोबिन जैन को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के पालन में सीएसपी इंदरगंज के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक दीप्ती तोमर ने पुलिस टीम को मौके पर भेजा। पुलिस टीम ने मुखबिर के बताए अनुसार बारूद वाली गली खल्लासीपुरा स्थित घर पर पहुंचकर एक महिला को देखा, जिसने पूछताछ में अपना नाम शमीना खान, पत्नी हलीम खान, उम्र 32 वर्ष, निवासी खल्लासीपुरा खटीक मोहल्ला, इंदरगंज, जिला ग्वालियर बताया। पुलिस ने घर के बरामदे में रखी बोरियों की जांच की, जिनमें से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई।
पुलिस द्वारा महिला से विस्फोटक सामग्री रखने के संबंध में वैध लाइसेंस मांगा गया, जिस पर उसने बताया कि उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। महिला के कब्जे से 40 नग सुतली बम, एक कपड़े के थैले में बिना सुतली लगे करीब 4 किलो कागज के बम, एक बोरी में 6 नग कच्चे धागे के गुल्ले, 30 नग सुतली के बंडल और एक कैंची बरामद की गई।
महिला के कृत्य को धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत दंडनीय पाते हुए पुलिस ने सभी बरामद सामग्री को विधिवत जब्त किया। आरोपी के खिलाफ थाना इंदरगंज में अपराध क्रमांक 235/26 दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक दीप्ती तोमर, एएसआई बनवारी लाल मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक अनूप शर्मा, प्रहरी आरक्षक रामनिवास सिंह गुर्जर, आर. नीरज यादव, आर. सन्दीप चौहान, आर. अर्जुन सिंह सिकरवार, आर. विनोद राजावत, म.आर. अचला जाट और म.आर. शिवानी सिकरवार की सराहनीय भूमिका रही है।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के पालन में सीएसपी इंदरगंज के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक दीप्ती तोमर ने पुलिस टीम को मौके पर भेजा। पुलिस टीम ने मुखबिर के बताए अनुसार बारूद वाली गली खल्लासीपुरा स्थित घर पर पहुंचकर एक महिला को देखा, जिसने पूछताछ में अपना नाम शमीना खान, पत्नी हलीम खान, उम्र 32 वर्ष, निवासी खल्लासीपुरा खटीक मोहल्ला, इंदरगंज, जिला ग्वालियर बताया। पुलिस ने घर के बरामदे में रखी बोरियों की जांच की, जिनमें से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई।
पुलिस द्वारा महिला से विस्फोटक सामग्री रखने के संबंध में वैध लाइसेंस मांगा गया, जिस पर उसने बताया कि उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। महिला के कब्जे से 40 नग सुतली बम, एक कपड़े के थैले में बिना सुतली लगे करीब 4 किलो कागज के बम, एक बोरी में 6 नग कच्चे धागे के गुल्ले, 30 नग सुतली के बंडल और एक कैंची बरामद की गई।
महिला के कृत्य को धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत दंडनीय पाते हुए पुलिस ने सभी बरामद सामग्री को विधिवत जब्त किया। आरोपी के खिलाफ थाना इंदरगंज में अपराध क्रमांक 235/26 दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक दीप्ती तोमर, एएसआई बनवारी लाल मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक अनूप शर्मा, प्रहरी आरक्षक रामनिवास सिंह गुर्जर, आर. नीरज यादव, आर. सन्दीप चौहान, आर. अर्जुन सिंह सिकरवार, आर. विनोद राजावत, म.आर. अचला जाट और म.आर. शिवानी सिकरवार की सराहनीय भूमिका रही है।