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अपराध
गौहाटी हाई कोर्ट ने असम सरकार को बांग्लादेश में धकेली महिला को 2 लाख रुपये देने का आदेश
✍️ New Age BD
🗓 07 सित. 2026, 04:04 PM
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गौहाटी हाई कोर्ट ने असम सरकार को बांग्लादेश में धकेली महिला को दो लाख रुपये की मुआवजा देने का आदेश दिया।
गौहाटी हाई कोर्ट ने असम सरकार को आदेश दिया है कि वह एक महिला को दो लाख रुपये का मुआवजा दे, जिसे बांग्लादेश की सीमा में जबरन धकेला गया था। महिला ने इस घटना के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध सीमा पार किया गया।
अदालत ने राज्य की जिम्मेदारी पर बल देते हुए कहा कि अपने नागरिकों को सीमा‑पार उल्लंघनों से बचाना और ऐसी घटनाओं में उचित राहत प्रदान करना आवश्यक है। दो लाख रुपये का मुआवजा महिला को हुई तत्काल कठिनाइयों को कम करने के लिए निर्धारित किया गया है।
यह आदेश क्षेत्र में बढ़ती सीमा‑पार अवैध घटनाओं की चिंता को उजागर करता है और पीड़ितों को समय पर राहत दिलाने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है। अब असम सरकार को अदालत के निर्देशानुसार निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा।
अदालत ने राज्य की जिम्मेदारी पर बल देते हुए कहा कि अपने नागरिकों को सीमा‑पार उल्लंघनों से बचाना और ऐसी घटनाओं में उचित राहत प्रदान करना आवश्यक है। दो लाख रुपये का मुआवजा महिला को हुई तत्काल कठिनाइयों को कम करने के लिए निर्धारित किया गया है।
यह आदेश क्षेत्र में बढ़ती सीमा‑पार अवैध घटनाओं की चिंता को उजागर करता है और पीड़ितों को समय पर राहत दिलाने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है। अब असम सरकार को अदालत के निर्देशानुसार निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा।