📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Hiten Jain (Glory of Jainism)
अपराध
उज्जैन के पूर्व आरटीओ इंस्पेक्टर को आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल और 60 लाख का जुर्माना
✍️ Amar Ujala · Ujjain
🗓 31 अग. 2026, 10:36 PM
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उज्जैन के अदालत ने पूर्व आरटीओ इंस्पेक्टर सेवाराम को आय से अधिक संपत्ति के आरोप में 12 साल के मुकदमे के बाद जेल की सजा और 60 लाख का जुर्माना सुनाया।
लोकायुक्त पुलिस ने 30 अगस्त 2014 को पूर्व आरटीओ इंस्पेक्टर सेवाराम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप में चार्जशीट दायर की। यह मामला लगभग बारह साल तक अदालत में चला और अंततः अंतिम फैसला सुनाया गया।
उज्जैन जिला अदालत ने सबूतों और वकालत के बाद सेवाराम को जेल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया।
विशेष लोक अभियोजक मनोज पाठक और डी.डी.पी. संजय मीणा ने लोकायुक्त संगठन की ओर से प्रभावी ढंग से पक्ष रखा, जिससे यह सजा संभव हुई।
यह फैसला मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध संपत्ति असंगति मामलों में कड़ी कार्रवाई को दर्शाता है।
उज्जैन जिला अदालत ने सबूतों और वकालत के बाद सेवाराम को जेल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया।
विशेष लोक अभियोजक मनोज पाठक और डी.डी.पी. संजय मीणा ने लोकायुक्त संगठन की ओर से प्रभावी ढंग से पक्ष रखा, जिससे यह सजा संभव हुई।
यह फैसला मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध संपत्ति असंगति मामलों में कड़ी कार्रवाई को दर्शाता है।