📷 चित्र स्रोत: Flickr (CC)
अपराध
टोंक के पूर्व पटवारी को 13 साल बाद रिश्वत के लिए एक साल की सजा
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 21 अग. 2026, 11:37 PM
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राजस्थान एसीजे कोर्ट ने 13 साल पुराने मामले में पूर्व हल्का पटवारी लड्डूलाल धाकड़ को एक साल की जेल और 25,000 रुपये जुर्माना सुनाया।
राजस्थान के एसीजे कोर्ट ने लगभग 13 साल पुराने रिश्वत मामले में अपना फैसला सुनाया। टोंक में हल्का पटवारी के पद पर कार्यरत लड्डूलाल धाकड़ को पदस्थापना के दौरान रिश्वत लेने का दोषी पाया गया।
कोर्ट ने धाकड़ को एक साल की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। यह सजा लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद भी भ्रष्टाचार के मामलों को सख्ती से निपटाने की न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला स्थानीय प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य की दृढ़ता को उजागर करता है और सार्वजनिक अधिकारियों को चेतावनी देता है कि भ्रष्ट कार्यों के लिए कड़ी सजा होगी।
कोर्ट ने धाकड़ को एक साल की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। यह सजा लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद भी भ्रष्टाचार के मामलों को सख्ती से निपटाने की न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला स्थानीय प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य की दृढ़ता को उजागर करता है और सार्वजनिक अधिकारियों को चेतावनी देता है कि भ्रष्ट कार्यों के लिए कड़ी सजा होगी।