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09 अक्टू. 2026•
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मधेपुरा में नाबालिग के अपहरण‑दुष्कर्म में पूर्व प्रधानाध्यापक को 20 साल की सजा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Emmanuel Dyan
अपराध

मधेपुरा में नाबालिग के अपहरण‑दुष्कर्म में पूर्व प्रधानाध्यापक को 20 साल की सजा

✍️ Amar Ujala · Bihar 🗓 09 अक्टू. 2026, 09:16 PM 👁 21
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बिहार के मधेपुरा में अदालत ने निजी स्कूल के पूर्व प्रधानाध्यापक मो. सद्दाम उर्फ मो. आकिब को नाबालिग छात्रा के अपहरण‑दुष्कर्म के मामले में 20 साल की जेल और 50,000 रुपये जुर्माना सुनाया।

बिहार के मधेपुरा में जिला न्यायालय ने निजी स्कूल के पूर्व प्रधानाध्यापक मो. सद्दाम उर्फ मो. आकिब को नाबालिग छात्रा के अपहरण‑दुष्कर्म के आरोप में कड़ी सजा सुनाई। उन्हें 20 साल की कठोर कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना दिया गया।

यह मामला एक स्कूल‑छात्रा के अपहरण से शुरू हुआ, जिसके बाद आरोपी ने उस पर बलात्कार किया। स्थानीय पुलिस की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहाँ अभियोजन पक्ष ने प्रमुख सबूत पेश किए।

न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता पर बल देते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। जुर्माना पीड़िता के परिवार को दिया गया, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला उन व्यक्तियों के खिलाफ न्यायिक प्रणाली की शून्य‑सहनशीलता को दर्शाता है, जो अपने पद का दुरुपयोग करके नाबालिगों के साथ अपराध करते हैं।
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