🔥 ट्रेंडिंग ગૌરવ લુણાવાડાનું, ગુંજ ગુજરાતમાં - ઓપર... जम्मू-कश्मीर ने खनन अधिकारियों को अवैध... जम्मू-कश्मीर सरकार ने 13 प्रमुख और शिक... શેરબજારમાં બુલ રન, રોકાણકારોએ એક દિવસમ... जम्मू-कश्मीर में 26 अक्टूबर से शुरू हो... गोपलगंज में गैस सिलेंडर विस्फोट से 20...
13 अक्टू. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
कटिहार के पूर्व पेशकार को 2012 के रिश्वत मामले में 3 साल की जेल
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Impeccablyineffable
अपराध

कटिहार के पूर्व पेशकार को 2012 के रिश्वत मामले में 3 साल की जेल

✍️ Amar Ujala · Bihar 🗓 13 अक्टू. 2026, 09:01 PM 👁 16
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

कटिहार के पूर्व पेशकार वीरेंद्र कुमार सिन्हा को 2012 के रिश्वत मामले में 3 साल की सश्रम कारावास और ₹12,000 जुर्माना सुनाया गया।

भागलपुर की अदालत ने मंगलवार को कटिहार डीसीएलआर कार्यालय के पूर्व पेशकार वीरेंद्र कुमार सिन्हा पर 2012 के रिश्वत मामले में तीन साल के सश्रम कारावास और ₹12,000 जुर्माने की सजा सुनाई।

मामला 2012 का है, जब सिन्हा ने एक आवेदक से ₹6,000 की रिश्वत ली, जिसके बदले में उन्होंने आवेदन को प्रोसेस करने का वादा किया। सत्रह गवाहों ने गवाही दी, जिसमें उन्होंने बताया कि सिन्हा ने पैसे लेकर कार्यवाही की।

यह निर्णय सार्वजनिक सेवा में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उन अधिकारियों के लिए चेतावनी है जो इसी तरह के कदाचार में लिप्त हो सकते हैं।
📲Get App