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रतलाम: बैंक गबन मामले में पूर्व शाखा प्रबंधक को चार साल की सजा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / NorbertNagel
अपराध

रतलाम: बैंक गबन मामले में पूर्व शाखा प्रबंधक को चार साल की सजा

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 30 जून 2026, 10:31 PM 👁 26
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रतलाम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बड़ावदा शाखा के पूर्व शाखा प्रबंधक को बैंक से 44.46 लाख रुपये के गबन के मामले में चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

मध्य प्रदेश के रतलाम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक पूर्व शाखा प्रबंधक को बैंक से 44.46 लाख रुपये के गबन के मामले में चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। दोषी पाए गए पूर्व प्रबंधक, नेविल कावराना, पर बड़ावदा स्थित बैंक शाखा से इस बड़ी राशि की हेराफेरी का आरोप था।

अदालत के निर्णय के बाद, पूर्व बैंक प्रबंधक को जेल भेज दिया गया है। यह मामला बैंकिंग क्षेत्र में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करता है।
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