📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Maskaravivek
अपराध
बिगुसराय 2010 के दुष्कर्म‑हत्याकांड में पांच दोषियों को उम्रकैद, प्रत्येक पर 50,000 रुपये जुर्माना
✍️ Amar Ujala · Bihar
🗓 13 अक्टू. 2026, 07:36 PM
👁 16
बिगुसराय की अदालत ने 2010 के दुष्कर्म‑हत्याकांड में पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाया, जिसमें 14 गवाहों ने गवाही दी।
बिगुसराय जिला अदालत ने 2010 में हुई एक दुष्कर्म‑हत्याकांड में दोषी ठहराए गए पाँच व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, जो इस प्रकार के अपराधों के लिए अधिकतम कारावास है।
सजा के साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जो गंभीर अपराधों के लिए अदालत द्वारा निर्धारित आर्थिक दंड का हिस्सा है।
मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों की गवाही प्रस्तुत की, जिनकी बयानबाजी ने दोष सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह फैसला महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में कड़ी सजा देने की न्यायिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सजा के साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जो गंभीर अपराधों के लिए अदालत द्वारा निर्धारित आर्थिक दंड का हिस्सा है।
मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों की गवाही प्रस्तुत की, जिनकी बयानबाजी ने दोष सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह फैसला महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में कड़ी सजा देने की न्यायिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।