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06 नव. 2026•
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एसटीपी टेंडर घोटाले में पांच आरोपी को बैंल, सत्येन्द्र जैन ने कहा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
अपराध

एसटीपी टेंडर घोटाले में पांच आरोपी को बैंल, सत्येन्द्र जैन ने कहा

✍️ The Indian Express 🗓 10 सित. 2026, 05:02 AM 👁 62
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दिल्ली कोर्ट ने एसटीपी टेंडर घोटाले में आरोपी पांच लोगों को बैंल दिया, सत्येन्द्र जैन के बयान के बाद।

दिल्ली के एक न्यायालय ने मंगलवार को एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) टेंडर घोटाले में शामिल पांच आरोपी को बैंल दे दिया। यह बैंल आदेश दिल्ली के मंत्री सत्येन्द्र जैन के बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने इस मामले को उजागर किया। आरोपियों को टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत हिरासत में रखा गया था। न्यायालय ने बैंल आवेदन को कानूनी मानदंडों के अनुरूप मानते हुए शर्तों के साथ रिहा किया, और आगे की सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया। यह फैसला उस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिस पर राजनीतिक और सार्वजनिक ध्यान केंद्रित रहा है।

एसटीपी टेंडर विवाद में यह आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया को कुछ कंपनियों के पक्ष में बदला गया, जिससे वित्तीय दुरुपयोग के संकेत मिले। जांच जारी है, और बैंल का अर्थ यह नहीं है कि आरोपियों को बरी कर दिया गया है; वे मूल आरोपों के तहत मुकदमे का सामना करेंगे।

प्राधिकरणों ने कहा है कि जांच जारी रहेगी और न्यायालय बैंल शर्तों की निगरानी करेगा। इस मामले का परिणाम दिल्ली के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में टेंडरिंग प्रथाओं पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है।
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