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27 अग. 2026
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फ़ायर विभाग ने कहा, बिर्च के बाद कड़े नियमों में पुरानी इमारतें अभी भी जोखिम में
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / © Sue Sweeney
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फ़ायर विभाग ने कहा, बिर्च के बाद कड़े नियमों में पुरानी इमारतें अभी भी जोखिम में

✍️ The Times of India 🗓 27 अग. 2026, 04:02 AM 👁 6
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फ़ायर विभाग ने बताया कि बिर्च आग के बाद सुरक्षा नियम कड़े हुए हैं, पर कई पुरानी इमारतें अभी भी अनुपालन में नहीं हैं, जिससे जोखिम बढ़ा है।

फ़ायर विभाग ने बताया कि बिर्च आग के बाद देश भर में सुरक्षा अनुपालन में काफी कड़ाई लाई गई है, जिससे पिछले सुरक्षा खामियों का खुलासा हुआ था। नई निर्देशावली में आधुनिक अग्निशमन प्रणाली, नियमित ऑडिट और नए या नवीनीकृत इमारतों के लिए अनिवार्य अग्नि‑जोखिम मूल्यांकन शामिल हैं।

नवीन कोड के तहत इमारत मालिकों को स्वचालित अग्निशमन उपकरण स्थापित करना, निकास मार्ग साफ़ रखना और नगरपालिका को समय‑समय पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निरीक्षकों को उल्लंघन पर अधिक जुर्माना लगाने और खतरे की स्थिति में तुरंत सुधार आदेश देने का अधिकार दिया गया है।

इन कदमों के बावजूद विभाग ने चेतावनी दी कि कई पुरानी इमारतें—जिन्हें वर्तमान कोड लागू होने से पहले बनाया गया था—अब भी नियामक दायरे से बाहर हैं। इन इमारतों में अक्सर अद्यतन अग्नि‑सचेतन प्रणाली नहीं होती और निकास सुविधाएँ अपर्याप्त होती हैं, जिससे शहरी सुरक्षा में एक अंधा धब्बा बन गया है।

विभाग ने नगर निकायों से अनुरोध किया है कि वे स्कूल, अस्पताल और घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए एक विशेष रेट्रो‑फ़िट कार्यक्रम शुरू करें। साथ ही उन्होंने पुरानी इमारतों के मालिकों से आगामी निरीक्षणों में सहयोग करने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि सार्वजनिक सुरक्षा को पुरानी बुनियादी ढांचे से समझौता नहीं किया जा सकता।
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