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जबलपुर जिला अदालत ने पिता‑पुत्र को हत्या के लिए 10‑10 साल की सजा सुनाई
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Jagat Singh
अपराध

जबलपुर जिला अदालत ने पिता‑पुत्र को हत्या के लिए 10‑10 साल की सजा सुनाई

✍️ Amar Ujala · Jabalpur 🗓 31 अग. 2026, 10:37 PM 👁 18
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जबलपुर जिला अदालत ने पिता‑पुत्र को हत्या के आरोप में दस‑दस साल की जेल की सजा दी।

जबलपुर जिला अदालत ने पिता‑पुत्र को हत्या के आरोप में दस साल की जेल की सजा सुनाई। यह फैसला उस आपराधिक मुकदमे के बाद आया, जिसमें दोनों पर समान हत्या का आरोप सिद्ध हुआ।

अदालत ने दोनों को समान दंड दिया, यह दर्शाते हुए कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक को दस साल की सजा उचित है।

पीड़ित, कारण या घटना के विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट में नहीं दिए गए हैं, पर यह निर्णय मध्य प्रदेश में हिंसात्मक अपराधों के खिलाफ कड़ी सजा देने की न्यायिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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