स्थानीय
फर्रुखाबाद: बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे ओयो होटलों और मैरिज हॉल पर प्रशासन का शिकंजा, सीलिंग की तैयारी
पर्यटन विभाग ने सराय अधिनियम के तहत बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे ओयो होटलों, गेस्ट हाउसों और मैरिज हॉलों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है।
जनपद फर्रुखाबाद में अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह के निर्देश पर पर्यटन विभाग ने बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे ओयो होटलों, गेस्ट हाउसों और मैरिज हॉलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। जिला पर्यटन अधिकारी डॉ. एम. मकबूल के नेतृत्व में तहसील सदर क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों पर अचानक छापेमारी की गई। पूर्व में नोटिस जारी करने और शिकायतें मिलने के बावजूद सराय अधिनियम 1867 के तहत पंजीकरण न कराने वाली संस्थाओं पर अब कठोर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।
निरीक्षण के दौरान पर्यटन विभाग की टीम ने शहर के कई चर्चित प्रतिष्ठानों की जांच की। इनमें मेजर एसडी सिंह डिग्री कॉलेज के पास स्थित ओयो ब्लू स्टार होटल, ओयो बिलीस होटल, फतेहगढ़ के महरुपुर सहजू में स्थित ओयो स्काई होटल, सेंट्रल जेल रोड स्थित ओयो होटल वेलकम, ओयो होटल रेड हार्ट इन, यश पैलेस और याकूतगंज का आराध्या मैरिज हॉल शामिल हैं। नोटिस के बावजूद आवश्यक कागजात पेश न करने वाले इन संस्थानों पर जुर्माना लगाने या उन्हें सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जिला पर्यटन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पर्यटकों और मेहमानों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सराय एक्ट में पंजीकरण केवल उन्हीं इकाइयों का होगा जिनके पास अग्निशमन उपकरण व एनओसी, सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा, खाद्य सुरक्षा विभाग की एनओसी और चरित्र प्रमाण पत्र जैसे अनिवार्य दस्तावेज होंगे। हाल ही में शुरू हुई नई इकाइयों को नियमानुसार थोड़ा समय दिया गया है, लेकिन इसके बाद पूरे जनपद में इसी तरह अभियान चलाकर बिना मानक संचालित होटलों के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान पर्यटन विभाग की टीम ने शहर के कई चर्चित प्रतिष्ठानों की जांच की। इनमें मेजर एसडी सिंह डिग्री कॉलेज के पास स्थित ओयो ब्लू स्टार होटल, ओयो बिलीस होटल, फतेहगढ़ के महरुपुर सहजू में स्थित ओयो स्काई होटल, सेंट्रल जेल रोड स्थित ओयो होटल वेलकम, ओयो होटल रेड हार्ट इन, यश पैलेस और याकूतगंज का आराध्या मैरिज हॉल शामिल हैं। नोटिस के बावजूद आवश्यक कागजात पेश न करने वाले इन संस्थानों पर जुर्माना लगाने या उन्हें सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जिला पर्यटन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पर्यटकों और मेहमानों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सराय एक्ट में पंजीकरण केवल उन्हीं इकाइयों का होगा जिनके पास अग्निशमन उपकरण व एनओसी, सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा, खाद्य सुरक्षा विभाग की एनओसी और चरित्र प्रमाण पत्र जैसे अनिवार्य दस्तावेज होंगे। हाल ही में शुरू हुई नई इकाइयों को नियमानुसार थोड़ा समय दिया गया है, लेकिन इसके बाद पूरे जनपद में इसी तरह अभियान चलाकर बिना मानक संचालित होटलों के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी।