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ईयू ने ऑफशोर निर्वासन केंद्रों के लिए कानून को मंजूरी दी
📷 चित्र स्रोत: The Hindu (via NewsData)
विदेश

ईयू ने ऑफशोर निर्वासन केंद्रों के लिए कानून को मंजूरी दी

✍️ The Hindu 🗓 20 जून 2026, 07:02 AM 👁 32
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यूरोपीय संघ ने 'रिटर्न रेगुलेशन' को मंजूरी दे दी है, जिससे सदस्य देशों को अनियमित प्रवासियों के लिए गैर-यूरोपीय संघ के देशों में निर्वासन केंद्र स्थापित करने की सुविधा मिलेगी। यह कानून इस उद्देश्य के लिए तीसरे पक्ष के देशों के साथ समझौते करने की अनुमति देता है।

यूरोपीय संघ ने एक नया कानून, 'रिटर्न रेगुलेशन', पारित किया है जो सदस्य देशों को तीसरे पक्ष के देशों में निर्वासन केंद्र स्थापित करने की अनुमति देता है। यह विनियमन अनियमित प्रवासियों के निर्वासन के उद्देश्य से गैर-यूरोपीय संघ के देशों के साथ समझौते करने की सुविधा प्रदान करता है।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस कानून को 'निष्पक्ष और दृढ़' बताया है। हालांकि, आलोचकों ने कड़ा विरोध व्यक्त किया है, उनका तर्क है कि यह कानून 'लोगों की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों के प्रति बहुत कम सम्मान' दिखाता है। इस बात की भी चिंता जताई गई है कि यह यूरोपीय संघ के मौलिक मूल्यों को बनाए रखने में विफल रहता है।
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