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20 अग. 2026
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गणेशोत्सव पंडालों में बिजली के लिए अस्थायी कनेक्शन अनिवार्य, 14 सित. से लागू
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Trishna datta
धर्म

गणेशोत्सव पंडालों में बिजली के लिए अस्थायी कनेक्शन अनिवार्य, 14 सित. से लागू

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 20 अग. 2026, 06:32 PM 👁 5
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एमपी ऊर्जा विभाग ने 14 सितंबर से गणेशोत्सव पंडालों में बिजली के अस्थायी कनेक्शन अनिवार्य किए, बिना अनुमति उपयोग पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग ने आगामी गणेशोत्सव, जो 14 सितंबर से शुरू हो रहा है, के संदर्भ में दिशा‑निर्देश जारी किए हैं। पूजा पंडालों और झांकियों में बिजली उपयोग के लिए अब अस्थायी कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कनेक्शन के लिए विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा और स्थापित करने से पहले अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के बिजली उपयोग करने वाले पंडाल या झांकी पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आपूर्ति काटना और मौजूदा नियमों के तहत जुर्माना शामिल हो सकता है। आयोजकों से अनुरोध किया गया है कि वे समय पर कनेक्शन प्राप्त करें ताकि किसी भी व्यवधान से बचा जा सके और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित हो।

इन उपायों का उद्देश्य बिजली वितरण को व्यवस्थित करना, ग्रिड पर अधिक लोड से बचाव करना और उत्सव के दौरान अवैध बिजली चोरी को रोकना है। ऊर्जा विभाग पूरे उत्सव के दौरान निरीक्षण करेगा और उल्लंघन की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करेगा।
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