📷 चित्र स्रोत: Latestly (via NewsData)
देश
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी ने अल फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन की अंतरिम जमानत का विरोध किया
✍️ Latestly
🗓 25 जून 2026, 10:02 AM
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए जवाब दाखिल किया है। एजेंसी ने चिंता जताई है कि आरोपी को रिहा करने पर अपराध की कमाई को नष्ट या छुपा सकता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अल फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी का विरोध किया है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा है, और ईडी ने अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया है।
अपनी दलील में, एजेंसी ने जमानत देने के खिलाफ तर्क दिया है। ईडी ने कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि यदि आरोपी को रिहा किया जाता है, तो वह अपराध से अर्जित आय को नष्ट कर सकता है या उसे छुपा सकता है। यह आय कथित तौर पर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त की गई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग जांच का आधार है।
ईडी की यह दलील इस बात पर प्रकाश डालती है कि एजेंसी कथित अपराधियों को जमानत के दुरुपयोग के माध्यम से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या न्याय से बचने से रोकना चाहती है।
अपनी दलील में, एजेंसी ने जमानत देने के खिलाफ तर्क दिया है। ईडी ने कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि यदि आरोपी को रिहा किया जाता है, तो वह अपराध से अर्जित आय को नष्ट कर सकता है या उसे छुपा सकता है। यह आय कथित तौर पर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त की गई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग जांच का आधार है।
ईडी की यह दलील इस बात पर प्रकाश डालती है कि एजेंसी कथित अपराधियों को जमानत के दुरुपयोग के माध्यम से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या न्याय से बचने से रोकना चाहती है।