📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Bluerasberry
अपराध
दिल्ली ट्रिब्यूनल ने 13 साल के दुर्घटना शिकार के परिवार को 35.88 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी
✍️ India Today
🗓 23 अग. 2026, 06:38 AM
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दिल्ली के ट्रिब्यूनल ने 13 साल के दुर्घटना शिकार के परिवार को 35.88 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है।
दिल्ली के ट्रिब्यूनल ने 13 साल के एक बच्चे की मृत्यु के बाद उसके परिवार को 35.88 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। यह निर्णय भारत टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, छोटे के परिवार द्वारा झेले गए नुकसान को ध्यान में रखकर दिया गया है।
दुर्घटना के स्थान और परिस्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह मुआवजा राशि परिवार को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से निर्धारित की गई है।
लाखों रुपये की यह राशि भारतीय सड़कों पर नाबालिगों की मौत को गंभीरता से लेने की न्यायिक भावना को दर्शाती है।
स्रोत में ट्रिब्यूनल या परिवार की ओर से कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं दी गई है।
दुर्घटना के स्थान और परिस्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह मुआवजा राशि परिवार को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से निर्धारित की गई है।
लाखों रुपये की यह राशि भारतीय सड़कों पर नाबालिगों की मौत को गंभीरता से लेने की न्यायिक भावना को दर्शाती है।
स्रोत में ट्रिब्यूनल या परिवार की ओर से कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं दी गई है।