📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Bluerasberry
अपराध
दिल्ली ट्रिब्यूनल ने पैर खोने वाली महिला को 2.55 करोड़ का मुआवजा दिया
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 05 नव. 2026, 06:37 PM
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दिल्ली के ट्रिब्यूनल ने एक महिला को, जो दुर्घटना में पैर खो बैठी, 2.55 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
दिल्ली के ट्रिब्यूनल ने एक महिला को, जो दुर्घटना में पैर खो बैठी, 2.55 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय चोट की गंभीरता और पीड़िता की आजीविका पर पड़े प्रभाव को ध्यान में रखकर दिया गया है।
दुर्घटना के विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, पर यह मुआवजा चिकित्सा खर्च, पुनर्वास और आय के नुकसान को पूरा करने हेतु है।
यह फैसला समान मामलों के लिए एक मिसाल स्थापित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्थायी विकलांगता के मामलों में न्यायालय पर्याप्त राशि देने को तैयार है।
अधिकारियों ने मामले की विशिष्ट जानकारी नहीं दी, और शामिल पक्षों के बारे में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है।
मुआवजा ट्रिब्यूनल की सामान्य प्रक्रियाओं के तहत जारी किया जाएगा, और जरूरत पड़ने पर पीड़िता दीर्घकालिक देखभाल के लिए अतिरिक्त सहायता भी ले सकती है।
दुर्घटना के विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, पर यह मुआवजा चिकित्सा खर्च, पुनर्वास और आय के नुकसान को पूरा करने हेतु है।
यह फैसला समान मामलों के लिए एक मिसाल स्थापित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्थायी विकलांगता के मामलों में न्यायालय पर्याप्त राशि देने को तैयार है।
अधिकारियों ने मामले की विशिष्ट जानकारी नहीं दी, और शामिल पक्षों के बारे में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है।
मुआवजा ट्रिब्यूनल की सामान्य प्रक्रियाओं के तहत जारी किया जाएगा, और जरूरत पड़ने पर पीड़िता दीर्घकालिक देखभाल के लिए अतिरिक्त सहायता भी ले सकती है।