📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Nitin Maletha
ऑटोमोबाइल
दिल्ली में ई‑रिक्शा संख्या 2.5 लाख तक सीमित, 90 दिनों में नई सुरक्षा नियम
✍️ Asianet Newsable
🗓 23 अक्टू. 2026, 04:48 AM
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दिल्ली सरकार ई‑रिक्शा संख्या 2.5 लाख तक सीमित कर 90 दिनों में नई सुरक्षा नियम लागू करेगी।
दिल्ली सरकार ने ई‑रिक्शा नीति में बदलाव की घोषणा की, जिसमें राजधानी में कुल 2.5 लाख इलेक्ट्रिक रिक्शा की संख्या को सीमा में रखा जाएगा।
यह सीमा ट्रैफ़िक जाम और पर्यावरणीय दबाव को कम करने के उद्देश्य से तय की गई है, और पंजीकरण‑नवीनीकरण प्रणाली के माध्यम से लागू की जाएगी।
साथ ही अगले 90 दिनों के भीतर नई सुरक्षा नियमावली लागू की जाएगी, जिसमें वाहन फिटनेस, चालक लाइसेंस, गति सीमा और हेल्मेट अनिवार्य करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
परिवहन विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति मिलकर इन नियमों को लागू करेंगे, और नियमित निरीक्षणों के माध्यम से अनुपालन की जांच करेंगे।
इस कदम से ई‑रिक्शा उद्योग में व्यवस्था सुधरेगी और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, जबकि कुछ उद्योग प्रतिनिधियों ने मौजूदा ऑपरेटरों के लिए समय‑सीमा स्पष्ट करने की मांग की है।
यह सीमा ट्रैफ़िक जाम और पर्यावरणीय दबाव को कम करने के उद्देश्य से तय की गई है, और पंजीकरण‑नवीनीकरण प्रणाली के माध्यम से लागू की जाएगी।
साथ ही अगले 90 दिनों के भीतर नई सुरक्षा नियमावली लागू की जाएगी, जिसमें वाहन फिटनेस, चालक लाइसेंस, गति सीमा और हेल्मेट अनिवार्य करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
परिवहन विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति मिलकर इन नियमों को लागू करेंगे, और नियमित निरीक्षणों के माध्यम से अनुपालन की जांच करेंगे।
इस कदम से ई‑रिक्शा उद्योग में व्यवस्था सुधरेगी और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, जबकि कुछ उद्योग प्रतिनिधियों ने मौजूदा ऑपरेटरों के लिए समय‑सीमा स्पष्ट करने की मांग की है।