🔥 ट्रेंडिंग સુરતમાં પાંડેસરા‑બમરોલીમાં નકલી પ્લાસ્... પ્રધાનમંત્રી મોદીએ અમદાવાદ-વારાણસી એક્... સુરતમાં વીજ કટોકટીને કારણે દિવાળી રોશન... शिवपुर में गैस चूल्हा चेक करते समय लगी... દુનિયામાં આવડી મોટી ખાટલા બેઠક ક્યાંય... समकृष्ण हॉस्पिटल में मिल रहीं मल्टीस्प...
30 अक्टू. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
दिल्ली ने 1 नवंबर से संशोधित GRAP के तहत नई वाहन प्रतिबंध लागू किए
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Science and Technology
ऑटोमोबाइल

दिल्ली ने 1 नवंबर से संशोधित GRAP के तहत नई वाहन प्रतिबंध लागू किए

✍️ NDTV 🗓 30 अक्टू. 2026, 12:34 PM 👁 21
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

दिल्ली सरकार ने बताया कि 1 नवंबर से संशोधित GRAP योजना के तहत नई वाहन पंजीकरण सीमा लागू की जाएगी, जिससे ट्रैफ़िक और प्रदूषण को कम किया जाएगा।

दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग ने सोमवार को बताया कि ग्रीन रिचार्जेबल एंड अल्टरनेट पावर (GRAP) योजना का संशोधन 1 नवंबर से लागू होगा। इस नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक माह पंजीकृत नई वाहनों की संख्या पर कड़ी सीमा लगाई जाएगी, जिसका उद्देश्य शहर की लगातार बढ़ती ट्रैफ़िक जाम और वायु प्रदूषण को कम करना है।

GRAP नीति, जिसे 2023 में शुरू किया गया था, वाहनों को उनके उत्सर्जन मानकों के आधार पर वर्गीकृत करती थी और प्रत्येक वर्ग को पंजीकरण कोटा आवंटित करती थी। नई प्रतिबंधों में उच्च उत्सर्जन वाले वर्गों के कोटा को घटाया जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक और कम उत्सर्जन वाले मॉडलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

अधिकारी बताते हैं कि यह संशोधन दिल्ली के व्यापक पर्यावरणीय लक्ष्य, जैसे राष्ट्रीय वायु‑गुणवत्ता मानकों को पूरा करना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाना, का हिस्सा है। वे यह भी कहेंगे कि अनुपालन की कड़ी निगरानी की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर कोटा में आगे बदलाव किए जा सकते हैं।

इस कदम से निजी कार मालिकों और व्यावसायिक बेड़े दोनों पर असर पड़ेगा, जिससे स्वच्छ गतिशीलता विकल्पों की ओर बदलाव की उम्मीद है, जबकि शहर अपने पर्यावरणीय सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
📲Get App